Edited By Tanuja,Updated: 28 Jan, 2021 04:50 PM
इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल आतंकी अहमद उमर सईद शेख की रिहाई का आदेश दिया है। डेनियल पर्ल (38)वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख थे...
इस्लामाबादः पाकिस्तान ने अमेरिका की चेतावनी के दरकिनार कर पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी को रिहा करने का फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल आतंकी अहमद उमर सईद शेख की रिहाई का आदेश दिया है। डेनियल पर्ल (38)वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख थे। पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क का खुलासा करने के लिए खबर करने के दौरान ही 2002 में आतंकवादियों ने सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी थी।
न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि इसमें से एक जज ने फैसले का विरोध किया।इस मामले में अहमद उमर सईद शेख समेत चार लोगों के खिलाफ सुनवाई चली और इन चारों को सिंध हाईकोर्ट ने इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष के पास अपर्याप्त साक्ष्य हैं। इस निर्णय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया, जिसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। बता दें कि 1999 में कंधार में एयरइंडिया के विमान को छोड़ने के एवज में आतंकवादी उमरशेख को रिहा करना पड़ा था।