Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Jan, 2018 01:23 AM
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को दावा किया कि उच्चतम न्यायालय ने कमजोर आधार पर उन्हें पद के लिए अयोग्य ठहराया था और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि उन्होंने कोई अपराध किया है।नवाज शरीफ ने कथित भ्रष्टाचार के 3...
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को दावा किया कि उच्चतम न्यायालय ने कमजोर आधार पर उन्हें पद के लिए अयोग्य ठहराया था और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि उन्होंने कोई अपराध किया है।
नवाज शरीफ ने कथित भ्रष्टाचार के 3 मामलों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अदालत द्वारा चलाए जा रहे मुकद्दमे में पेश होने के बाद यह बात कही। ये मामले पनामा पेपर मामले से जुड़े हुए हैं, जिनके चलते 3 बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा था। शरीफ ने कहा कि उन्हें कमजोर आधारों पर अयोग्य ठहराया गया और आरोप लगाया तथा ‘मेरे द्वारा किसी तरह का अपराध किए जाने’ के खिलाफ सबूत जुटाने के प्रयास जारी हैं।