ज़ैनाब बलात्कार का मामला: लाहौर उच्च न्यायालय ने कायम रखी अपराधी की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Mar, 2018 02:21 PM

zainab rape case lahore high court upholds conviction

लाहौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को इमरान अली की मौत की सजा को बरकरार रखा। इमरान अली को 7 साल की बच्ची जैनाब से बलात्कार और हत्या के मामले में  मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान अली  ने याचिका दायर की थी कि

लाहौरः लाहौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को इमरान अली की मौत की सजा को बरकरार रखा। इमरान अली को 7 साल की बच्ची जैनाब से बलात्कार और हत्या के मामले में  मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान अली  ने याचिका दायर की थी कि। उसका कहना था कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो उसके साथ उदारता से निपटा जाना चाहिए था। अपनी अपील में, अपराधी ने कहा कि परीक्षण जल्दबाजी में किया गया था और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

क्या था मामला
5 जनवरी को जैनब कसूर में अपने घर के पास से ट्यूशन जाते वक्त लापता हो गयी थी।उसके माता-पिता उमरा करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और वह अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी।अपहरण के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में वह पीरोवाला रोड के पास एक अजनबी के साथ जाती दिखाई दी। इसके बाद 9 जनवरी को शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से उसका शव बरामद किया गया था जिसके बाद  पाकिस्तान में आक्रोश फैल गया था। पाक में इस घटना के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किए थे।  
 

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