भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या व डा. रूबिया सईद के अपहरण मामले में कोर्ट में पेश हुए दोषी

Edited By rajesh kumar,Updated: 26 Feb, 2020 05:21 PM

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भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और डा. रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपियों के बयान जम्मू न्यायालय में दर्ज किए। वकील मोहम्मद असलम घोनी और योगेश बख्शी की उपस्थिति में जे.के.एल.एफ. के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक व सीनियर जे.के.एल.एफ. नेता शौकत...

श्रीनगर(अरीज): भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और डा. रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपियों के बयान जम्मू न्यायालय में दर्ज किए। वकील मोहम्मद असलम घोनी और योगेश बख्शी की उपस्थिति में जे.के.एल.एफ. के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक व सीनियर जे.के.एल.एफ. नेता शौकत अहमद बख्शी के बयान वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से दर्ज किए गए।

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2 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई
मलिक अभी तिहाड़ जेल में है, जबकि शौकत बख्शी अम्बेदकर नगर उत्तर प्रदेश की एक जेल में है। जम्मू की टाडा न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ सी.बी.आई. द्वारा 2 चार्जशीट दर्ज की गई हैं। मोहम्मद यासीन मलिक सहित आरोपियों के खिलाफ 1989 में पुलिस स्टेशन नोहटा, एम.आर. गंज और शहीद गंज में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कम से कम 3 एफ.आई.आर. दर्ज की थीं। न्यायालय ने 2 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई का आदेश दिया है।

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इस दौरान अन्य आरोपी जावेद अहमद मीर, मोहम्मद सलीम नानाजी, जावेद अहमद जरगर, मंजूर अहमद सोफी, इंजीनियर अली मोहम्मद मीर, वजाहत बशीर कुरैशी, मोहम्मद इकबाल गंडरु, मोहम्मद जमन मीर और मेहराज अहमद शेख न्यायालय में उपस्थित थे।

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