Edited By rajesh kumar,Updated: 04 Mar, 2020 06:24 PM
जम्मू-कश्मीर सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को निलंबित करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में कुपवाड़ा के दो पूर्व जिला मजिस्ट्रेट राजीव...
जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को निलंबित करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में कुपवाड़ा के दो पूर्व जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन और इतरित हुसैन रफीक को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को रंजन को निलंबित करने का आदेश दिया था।
सीबीआई जांच के दौरान रंजन और रफीकी की कथित भूमिका सामने आई थी। रंजन 2015 से 2016 और रफीकी 2013 से 2015 तक कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट थे। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने दोनों अधिकारियों को हिरासत में लिया था। आईएएस अधिकारी एवं जम्मू नगर निगम आयुक्त एवनी लवासा को जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर रंजन काबिज थे।