कोरोना वायरस: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और रामबन में धारा 144 लागू

Edited By rajesh kumar,Updated: 15 Mar, 2020 12:16 PM

prohibitory orders apply kishtwar and ramban jammu and kashmir

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और रामबन जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि किश्तवाड़ में एक महीने और रामबन में 15 दिन के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144...

जम्मू: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और रामबन जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि किश्तवाड़ में एक महीने और रामबन में 15 दिन के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू होगी। प्रवक्ता ने कहा कि किश्तवाड़ जिला विकास आयुक्त राजिंदर सिंह तारा ने एक महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से किश्तवाड़ शहर और इसके आस-पास के इलाकों सहित पूरे जिले में सार्वजनिक स्थानों पर निषेधाज्ञा लगा दी है।

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रामबन में धारा 144 लागू
प्रवक्ता ने तारा के हवाले से कहा सरकार द्वारा जनता के लिए जारी किए परामर्शों के अनुरूप यह आदेश एक एहतियाती कदम है। इसके तहत उन्हें बड़ी संख्या में बाहर निकलने और किसी भी प्रकार के सामूहिक समारोहों, भीड़, समागम से बचने की सलाह दी गई है। रामबन के जिलाधिकारी नाजिम जई खान ने भी कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिले में 15 दिनों की अवधि के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लगाने के आदेश दिए।

 

 

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