Edited By Yaspal,Updated: 09 Jun, 2022 04:54 PM
सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने और साझा करने के आरोप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पार्टी समर्थकों...
नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने और साझा करने के आरोप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पार्टी समर्थकों ने बृहस्पतिवार को यहां संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘एआईएमआईएम समर्थक संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दो से तीन महिलाओं समेत करीब 25 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।''
दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने तथा उन्हें साझा करने के लिए प्राथमिकियां दर्ज की हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक शांति भंग करने और विभाजनकारी आधार पर लोगों को भड़काने के लिये संदेश पोस्ट किये और साझा किए।'' उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295 और 505 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि एक मामला शर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया है तथा दूसरा विश्लेषण के आधार पर ओवैसी, जिंदल, नरसिंहानंद, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान और गुलजार अंसारी समेत कई अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है।