'20 अप्रैल को पेश हो अमानतुल्लाह खान', कोर्ट ने AAP विधायक को जारी किया समन

Edited By rajesh kumar,Updated: 09 Apr, 2024 06:56 PM

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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को समन जारी किया है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल 2024 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

नेशनल डेस्क: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को समन जारी किया है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल 2024 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन पर पेश नहीं होने के लिए एक्ट की धारा 63 (4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 174 आईपीसी के तहत दायर ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान लिया।

एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए। संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खाम ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका गवाह से आरोपी तक बढ़ा ली है। ईडी के वकील ने आगे कहा कि वे कभी भी उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाए क्योंकि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे।

अधिवक्ता साइमन बेंजामिन ने कहा, ''बाकी सभी लोग इस व्यक्ति विशेष के सहयोगी हैं। उनकी भूमिका अन्य आरोपी व्यक्तियों की तुलना में बहुत बड़ी है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।'' हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि और सार्वजनिक हस्तियां कानून से ऊपर नहीं हैं। राजनीतिक नेताओं के लिए अलग वर्ग नहीं बनाया जा सकता।

कानून की नजर में सभी नागरिक समान- उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने कहा, यह न्यायालय नए न्यायशास्त्र या नियमों के नए सेट की अनुमति नहीं दे सकता। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था, "यहां तक कि कानून निर्माताओं को भी पता होना चाहिए कि कानून की अवज्ञा करने पर कानूनी परिणाम होंगे, क्योंकि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं।" कोर्ट ने आगे कहा कि भारत में जांच एजेंसियों को जांच करने का अधिकार है। निष्कर्षतः, एक विधायक या कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा, "ऐसी सार्वजनिक हस्तियों के कार्यों को जनता करीब से देखती है। यह एक बुरी मिसाल कायम करता है।"

उच्च न्यायालय ने पाया था कि आप विधायक ने ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को टाला था। हाई कोर्ट ने कहा कि कई समन से इस तरह बचना कानून द्वारा अस्वीकार्य है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विचाराधीन संपत्ति रुपये में खरीदी गई थी। 36 करोड़, और रु. 27 करोड़ का भुगतान नकद किया गया। बेचने के लिए दो समझौतों का अस्तित्व भी संदेह पैदा करता है। हाई कोर्ट ने कहा, 'लोगों को यह जानने का भी अधिकार है कि जब उनके नेता, जिसे उन्होंने चुना है, की जांच हो रही है तो सच्चाई क्या है।'

1 मार्च को खारिज की थी जमानत याचिका 
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला अमानत उल्लाह खान, जो उस क्षेत्र से मौजूदा विधायक भी हैं, के कथित इशारे पर ओखला क्षेत्र में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद से संबंधित है। चार आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोप है कि रु. 100 करोड़ की वक्फ संपत्तियों को अवैध तरीके से लीज पर दे दिया गया। यह भी आरोप है कि अमानतुल्ला खान की अध्यक्षता के दौरान नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी।

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