Edited By Seema Sharma,Updated: 05 Aug, 2018 11:01 AM
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को हटाए जाने के विरोध में अलगाववादियों की दो दिवसीय हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने श्रीनगर- जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार छह अगस्त को...
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को हटाए जाने के विरोध में अलगाववादियों की दो दिवसीय हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने श्रीनगर- जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार छह अगस्त को अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार एवं विधानसभा को राज्य में स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार है। राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता के समय दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सुविधाएं दे अथवा नहीं दे।
यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रशासन की हिदायतों को देखते हुए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर की तरफ अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो यात्री मध्य कश्मीर के बालटाल शिविर से जम्मू आने वाले थे उन्हें भी मनिगाम शिविर में रोक लिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से किसी भी यात्री को नूनवान पहलगाम आधार शिविर को छोडऩे की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इन आधार शिविरों में यात्रियों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है और जैसे ही प्रशासन की अनुमति मिलेगी इन्हें जम्मू जाने की इजाजत दे दी जाएगी।