एंटीलिया मामला: एनआईए ने सचिन वाजे पर कसा शिकंजा, लगाया 'यूएपीए' एक्ट

Edited By Yaspal,Updated: 24 Mar, 2021 05:32 PM

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एंटीलिया मामले में एनआईए ने सचिन वाजे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने सचिन वाजे पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र की एटीएस मामले की जांच कर रही थी। एनआईए ने आरोप लगाया था कि एटीएस जांच में सहयोग नहीं कर रही है।...

नेशनल डेस्कः एंटीलिया मामले में एनआईए ने सचिन वाजे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने सचिन वाजे पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र की एटीएस मामले की जांच कर रही थी। एनआईए ने आरोप लगाया था कि एटीएस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बता दें कि सचिन वाजे को एंटीलिया मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है।

क्या है यूएपीए कानून
यूएपीए के तहत देश और देश के बाहर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। 1967 के इस कानून में  सरकार ने कुछ संशोधन करके इसे और कड़ा बना दिया है। यह कानून पूरे देश में लागू होता है। यह कानून राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को अधिकार देता है कि वो किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल संदिग्ध को आतंकवादी घोषित कर सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र एटीएस मनसुख हिरेन हत्या मामले को एनआईए को नहीं सौंप रही थी। उल्लेखनीय है कि एंटीलिया के बाहर संदिग्ध तौर पर पार्क की गई स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की 20 छड़ें रखी थीं। इस कार के मालिक व्यापारी मनसुख हिरेन थे, जिनका कुछ दिनों बाद शव मिला था।

वहीं मनसुख हिरेन मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने सचिन वाजे से संबंधित एक और कार दमन से बरामद की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये कार सचिन वाजे के पार्टनर की थी और इस कार के मालिक और सचिन वाजे के बीच कनेक्शन की जांच की जा रही है। फिलहाल इस कार फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

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