Edited By ,Updated: 18 Nov, 2016 07:46 AM
चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बी.बी. बहल की पहली पत्नी व बहू को पुलिस ने इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित बहल के प्लाट से गिरफ्तार कर लिया, जिन पर एक सप्ताह पहले प्लाट में जबरन एंट्री कर कब्जा करने का आरोप है।
चंडीगढ़(ब्यूरो) : चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बी.बी. बहल की पहली पत्नी व बहू को पुलिस ने इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित बहल के प्लाट से गिरफ्तार कर लिया, जिन पर एक सप्ताह पहले प्लाट में जबरन एंट्री कर कब्जा करने का आरोप है। दोनों को देर शाम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के यहां पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में बहाल के बेटे योगेश बहल को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। बहल की और से उनके पावर ऑफ अटार्नी सुभाष आनंद ने सैक्टर-31 के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग जबरन उनके इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित प्लाट नंबर-56 में गेट के ताले तोड़कर घुस गए हैं जिन्होंने प्लाट में कब्जा कर लिया है और सुरक्षाकर्मियों को भी भीतर नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस ने उक्त शिकायत पर डी.डी.आर. दर्ज की थी और जांच के बाद वीरवार रात एफ.आई.आर. दर्ज की।
बहल की पहली पत्नी राजकुमारी और बहू ममता बहल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्लाट में धरना दे रही थीं, जिनके खिलाफ 6 माह पहले पुलिस ने राजकुमारी से मारपीट करने और धमकियां देने का मामला दर्ज किया था। राजकुमारी की बाजू तोड़ दी गई थी, जिन्हें सैक्टर-16 के अस्पताल में प्लास्टर चढ़ाया गया था। मामले में बहल की दूसरी पत्नी भी सह-आरोपी है। मामला दर्ज होने के दिन ही शाम को बहल अपनी दूसरी पत्नी के साथ अमरीका चले गए थे।
बहल पर कार्रवाई नहीं का आरोप :
राजकुमारी और ममता का आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज करने के बावजूद बहल को विदेश जाने दिया, जोकि गलत है, मामले को 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने बहल व अन्य आरोपियों के खिलाफ न तो अभी तक कोर्ट में चालान पेश किया है न ही उन्हें भारत बुलाने के लिए कोई कदम उठाया है। राजकुमारी और ममता इसी का विरोध करने के लिए बहल के प्लाट में धरना देने गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठी थी, जिन्हें पुलिस ने मामला दर्ज करते ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि बहल पर दर्ज केस में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कहा-इंसाफ के लिए धरना दे रही थीं :
राजकुमारी और ममता को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां मैजिस्ट्रेट ने दोनों को बेल लेने के लिए किसी वकील को बुलाने को कहा, लेकिन ममता ने बेल लेने से इनकार कर दिया। दोनों का कहना था कि वह दोनों इंसाफ के लिए धरना दे रही थीं, प्लाट पर कब्जे की कोई नीयत नहीं थी न ही है। उन्होंने कहा कि वह जबरन ताला तोड़कर भीतर नहीं गई, बल्कि प्लाट के चौकीदार की रजामंदी से भीतर गई और धरना दिया, यही नहीं चौकीदार का परिवार भी इसी प्लाट में उनके साथ रहा। मैजिस्ट्रेट ने दो बार पूछने के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया है।
कोर्ट में दाखिल की है 156 की शिकायत :
प्लाट में धरना देने के साथ ही राजकुमारी की और से जिला अदालत में बहल पर दर्ज हुए मामले में कार्रवाई नहीं होने और पुलिस की मिलीभगत के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। राजकुमारी की और से उन्हें दिए गए एक्स पार्टी तालाक को भी जिला अदालत में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें तलाक संबंधी एक भी नोटिस नहीं मिला, न ही उनका पक्ष तालाक से पहले लिया गया था। राजकुमारी के अनुसार उन्होंने बहल से हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत विवाह किया था, जिससे उनका पुत्र भी है। 1971 में बहल ने दूसरी महिला से विवाह रचाया, जो हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत या कानूनन मान्य नहीं है। याचिका में कहा है कि बहल ने उन्हें 1991 में तलाक दिए जाने का दावा किया था, जिसकी सूचना उन्हें दो वर्ष पहले मिली, जिसके बाद से ही वह कोर्ट के चक्कर काट रही है। उक्त याचिका पर सुनवाई 22 नवम्बर को होनी है, जिसमें बहल की दूसरी पत्नी निर्मल बहल व पूर्व मेयर व एडवोकेट ललित जोशी को भी पार्टी बनाया गया है।
बेटा बोला- पोते का हक दिलवा कर रहूंगा :
बहल के पुत्र योगेश ने ‘पंजाब केसरी’ से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि वह बहल के इकलौते बेटे हैं, लेकिन आज तक अपना हक नहीं मांगा, लेकिन अब उनका बेटा भी बड़ा हो गया है, जिसे पता है कि बहल उसके दादा हैं और काफी अमीर हैं, लेकिन हम लोग गरीबी की दलदल में जी रहे हैं। योगेश ने कहा कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कभी किसी चीज की डिमांड पिता से नहीं की पर अब उनके पोते का हक वह दिलवाकर रहेंगे।