फेसबुक CEO पर धमकाने का आरोप, भोपाल कोर्ट ने जुकरबर्ग को भेजा नोटिस

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Apr, 2018 10:33 AM

bhopal district court sent notice to facebook ceo

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने यहां दायर एक मामले में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल की एक वेबसाइट ‘द ट्रेड बुक’ के संस्थापक स्वप्निल राय की...

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने यहां दायर एक मामले में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल की एक वेबसाइट ‘द ट्रेड बुक’ के संस्थापक स्वप्निल राय की ओर से वकील रवि पाटीदार ने फेसबुक के विरुद्ध यह मामला दायर किया है। पाटीदार ने यहां बताया कि राय ने फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग के विरुद्ध उनके ट्रेड मार्क ‘ट्रेड फीड’ का उल्लंघन करने, अनुचित तरीके से अपने वकीलों द्वारा धमकी भरे नोटिस भेजकर रोकने का प्रयास करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। मामले में अदालत ने सोमवार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

पाटीदार ने बताया कि ‘द ट्रेड बुक’ पोर्टल के ट्रेड मार्क ‘ट्रेड फीड’ को भारतीय ट्रेड मार्क एवं पेटेंट ऑफिस द्वारा प्रकाशित किया गया और बाद मे ‘ट्रेड फीड’ का व्यापार चिह्न प्रदान किया गया, जिसके तहत किसी भी सोशल नेटवर्क पर बिजनेस इन्फर्मेशन, ट्रेड अपडेट, ट्रेड नेटवर्किंग, ऑनलाइन ट्रेड नेटवर्किंग, ऑनलाइन ट्रेड नेटवर्क ऑफ बिजनेस यूजर्स का अधिकार दिया गया है। इसलिए याचिका में अदालत से प्रार्थना की गई है कि तत्काल प्रभाव से फेसबुक की न्यूजफीड में बिजनेस इन्फर्मेशन और ट्रेड इन्फर्मेशन प्रकाशित करने पर रोक लगाई जाए। इस प्रकरण में भोपाल के व्यवहार न्यायाधीश पार्थ शंकर मिश्र की अदालत ने जुकरबर्ग और उनकी कंपनी फेसबुक को नोटिस करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोटिस ई-मेल के जरिए तामील कराने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

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