Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Aug, 2017 05:00 PM
उच्चतम न्यायालय ने बिहार में शराब कारोबारियों को कोई राहत नहीं दी। न्यायालय ने बिहार के शराब कारोबारियों को अपने स्टॉक क्लियर करने के ...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बिहार में शराब कारोबारियों को कोई राहत नहीं दी। न्यायालय ने बिहार के शराब कारोबारियों को अपने स्टॉक क्लियर करने के लिए अधिक समय देने से इन्कार कर दिया। कारोबारियों ने बिहार में पूर्ण शराब बंदी के मद्देनजर बची हुई शराब को बेचने के लिए और अधिक समय की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने गत 31 जुलाई को भी कंफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज की याचिका निरस्त कर दी थी। संगठन ने दो लाख 80 हजार बोतल शराब को खपाने के लिए कुछ और समय दिए जाने का न्यायालय से अनुरोध किया था, लेकिन उस वक्त न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने इसे ठुकरा दिया था।