Edited By Seema Sharma,Updated: 20 Dec, 2018 08:08 PM
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ममता सरकार को झटका देते हुए भाजपा को पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने आज भाजपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन रथ यात्राओं की अनुमति नहीं देने संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश रद्द कर दिया।
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ममता सरकार को झटका देते हुए भाजपा को पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की मंजूरी दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सांप्रदायिक अशांति की आशंका के आधार पर मंजूरी नहीं देने के आदेश को दरकिनार करते हुए भाजपा के रथयात्रा कार्यक्रम को अनुमित दे दी। जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने प्रदेश भाजपा को जिले में रैली के प्रवेश करने के तय समय से कम से कम 12 घंटे पहले जिला पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने पार्टी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यात्राएं कानून का पालन करते हुए निकाली जाएं और सामान्य यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। जस्टिस चक्रवर्ती ने कहा कि संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए याचिकाकर्ता भाजपा परोक्ष रुप से जिम्मेदार होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बल तैनात करेगी कि कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो।
गौरतलब है कि 6 दिसंबर को अदालत की एक एकल पीठ ने भाजपा को रथ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसका भाजपा प्रमुख अमित शाह 7 दिसंबर को उत्तर बंगाल स्थित कूच बिहार में हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ करने वाले थे। इसके बाद 7 दिसंबर को खंड पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा 14 दिसंबर तक यात्रा पर एक फैसला करने को कहा था। राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय टीम के साथ वार्ता के बाद रथ यात्रा की इजाजत देने से 15 दिसंबर को इनकार करते हुए यह आधार बताया था कि इससे साम्प्रदायिक तनाव हो सकता है।