भारत के आगे झुका PAK, मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं कुलभूषण जाधव

Edited By Seema Sharma,Updated: 09 Jul, 2020 10:56 AM

bowed pak kulbhushan jadhav can appeal against capital punishment

भारत के सख्त रुख के बाद कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। पाकिस्तान अब अपने फैसले से पलट गया है। पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी। पाकिस्‍तान ने...

नेशनल डेस्कः भारत के सख्त रुख के बाद कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। पाकिस्तान अब अपने फैसले से पलट गया है। पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी। पाकिस्‍तान ने दावा किया कि जाधव को यह अपील दायर करने के लिए उसे विशेष अध्‍यादेश लाना पड़ा है। वहीं भारत ने पाकिस्‍तान के इस पूरे दावे को 'स्‍वांग' करार दिया है। भारत ने कहा कि यह पिछले चाल साल से चल रहे पड़ोसी देश के तमाशे की ही कड़ी है और वह केवल इस मामले में भ्रम पैदा करना चाह रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जाधव पर स्पष्ट रूप से मामले में पुनर्विचार याचिका दायर न करने के लिये दबाव बनाया गया।

 

अनुराग ने इसे जाधव के पास उपलब्ध अपर्याप्त उपायों से भी उसे वंचित करने का बेशर्म प्रयास बताया। बता दें कि बुधवार दोपहर पहले पाकिस्तान ने कहा कि जाधव ने मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इंकार कर दिया है। शाम को अपने ही बयान से पलटते हुए पाकिस्‍तानी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशिया मामलों के महान‍िदेशक जनरल जाहिद हाफिज और अतिरिक्‍त अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने दावा किया कि पाकिस्‍तान ने अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के फैसले के मुताबिक सभी जरूरी कदम उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि अपील और समीक्षा याचिका को जाधव या उनके कानूनी प्रतिनिधि या इस्‍लामाबाद में भारत के काउंसलर अधिकारी दायर कर सकते हैं।

 

बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (50) को ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोपों पर अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद, भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मृत्युदंड को चुनौती देते हुए ICJ का रूख किया था। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पिछले साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को दोषसिद्धि की समीक्षा करनी चाहिए और बिना किसी देरी के जाधव को राजनयिक पहुंच देना चाहिए।

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