कावेरी विवाद: SC का कर्नाटक सरकार को निर्देश, 10 दिन तमिलनाडु को दें पानी

Edited By ,Updated: 05 Sep, 2016 03:44 PM

cauvery water crisis supreme court directs karnataka to share water with tamilnadu

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वह किसानों की परेशानी दूर करने के लिए आज से 10 दिन तक प्रतिदिन कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े।

नई दिल्लीः  उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वह किसानों की परेशानी दूर करने के लिए आज से 10 दिन तक प्रतिदिन कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु से कहा कि वह न्यायाधिकरण के आदेश के अनुरूप कावेरी का पानी छोडऩे के मामले में निगरानी समिति से संपर्क करे। 

तमिलनाडु सरकार ने की थी अपील
तमिलनाडु ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से कर्नाटक सरकार को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वो 2016-17 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के फैसले के मुताबिक 50.052 tmc फीट पानी छोड़े। इस पर कर्नाटक सरकार ने बीते 27 अगस्त को खराब हालात का हवाला देते हुए तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने से इंकार कर दिया था। कर्नाटक का कहना था कि कम बारिश की वजह से कर्नाटक के जलाशयों में सिर्फ 51 tmc फीट पानी है, ताे तमिलनाडु को 50 tmc फीट पानी कैसे दिया जा सकता है। 

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