Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Apr, 2018 05:15 AM
फर्जी खबरों के संबंध में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए नियमन प्रारूप तय करने के लिए दस सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय...
नई दिल्ली: फर्जी खबरों के संबंध में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए नियमन प्रारूप तय करने के लिए दस सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय,औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग,कानून मंत्रालय,सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय ,भारतीय प्रेस परिषद,न्यूज ब्राडकास्टर एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।
समिति को यह भी तय करना है कि आन लाइन मीडिया में किस -किस माध्यम को शामिल किया जाय ताकि उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया की तर्ज पर नियमन के दायरे में लाया जा सके। समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए नीति तैयार करने पर भी सुझाव देगी।
मंत्रालय को इसके लिए दुनिया के अन्य देशों में लागू नियामक प्रणाली का विश्लेषण भी करना है ताकि सर्वोत्तम नीति बनाई जा सके। मंत्रालय का कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए नियामक संस्थाएं हैं लेकिन आनलाइन मीडिया वेबसाइट या न्यूज पोर्टल के लिए कोई मानक या दिशानिर्देश नहीं हैं। इसके मद्देनजर इस समिति का गठन किया है।