तमिलनाडु में  सभी को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन, CM पलानीस्वामी ने की घोषणा

Edited By vasudha,Updated: 05 Feb, 2021 03:15 PM

corona vaccine tamilnadu

तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने  विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी। वहीं विधानसभा में 12,110 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी की घोषणा की गई। सरकार...

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने  विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी। वहीं विधानसभा में 12,110 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी की घोषणा की गई। सरकार ने दावा किया कि  सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले 16.43 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा ।

 

किसानों को दिया बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया 12,110 करोड़ रुपये के फसली ऋण  को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में चक्रवाती तूफानों निवार , बुरेवी व भारी बारिश के कारण किसानों की स्थिति बदहाल है जिसे देखते हुए यह फैसला किया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर ने संकेत दिया था कि 50 साल की उम्र से ज्यादा के लाभार्थियों, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और पत्रकारों को जल्दी ही कोरोना वायरस का टीका दिया जा सकता है।

 

राज्य को मिली 12.34 लाख खुराक: तमिलनाडु सरकार 
सत्तारूढ़ दल के विधायक एस सेम्मलई ने पूछा था कि आम जनता और विधायकों को टीका कब लगेगा, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अब तक अग्रिम मोर्चे पर तैनात 1,33,000 कर्मियों को टीका लग चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य को कोविड-19 के टीके की 12.34 लाख खुराक मिली है और स्वास्थ्य, पुलिस तथा राजस्व कर्मियों समेत साढ़े आठ लाख से अधिक लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है ताकि 50 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और पत्रकारों को टीका दिया जा सके।

 

ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध
वहीं विधानसभा में, ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाने के लिये एक संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसके अनुसार ताश जैसे ऑनलाइन खेलों के जरिये जुआ खेलने वालों को दो साल की कैद या 10 हजार रुपये के जुर्माने अथवा दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। यह विधेयक 20 नवंबर 2020 को लाए गए एक अध्यादेश की जगह लाया गया है। विधेयक में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 'कंप्यूटर' या किसी अन्य संचार उपकरण या साधन से ताश या इसके जैसे ऑनलाइन गेम के जरिये जुआ नहीं खेल पाएगा। विधेयक में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों को दो साल की कैद या 10 हजार रुपये के जुर्माने अथवा दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!