Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 May, 2017 06:32 PM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले उनके हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत....
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले उनके हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने के आरोपों वाली एक शिकायत पर निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन रद्द करने की मांग की। निचली अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की आेर से नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल की आपराधिक शिकायत पर पिछले साल फरवरी में केरीवाल को सम्मन भेजा था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री ने प्रथमदृष्टया जानबूझकर जानकारी को दबाया और छिपाया। केजरीवाल निचली अदालत में पेश नहीं हुए। उन्हें निजी तौर पर पेश होने से छूट प्राप्त थी। निचली अदालत ने पिछले साल 24 दिसंबर को उन्हें जमानत दे दी थी। सम्मन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की अर्जी का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति आई एस मेहता ने आज नोटिस जारी किया और मामले में फरियादी का जवाब मांगा। अदालत ने सक्सेना और अग्रवाल को चार अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले इस गैर सरकारी संगठन ने उच्च न्यायालय से मांग की थी कि केजरीवाल के हलफनामे में अवैधताओं के आधार पर उनके नामांकन पत्र खारिज किये जाएं। उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था और याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेटी अदालत में जाने के लिये कहा था।