Edited By ,Updated: 30 Oct, 2015 01:19 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले से केजरीवाल सरकार को करारा झटका दिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले से केजरीवाल सरकार को करारा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुानाया है कि दिल्ली सरकार के पास बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डिस्कॉम कंपनियों के ऑडिट का अधिकार कैग को नहीं है। इसलिए बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट नहीं होगा।हालांकि, केजरीवाल सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों- बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर के सीएजी ऑडिट के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ इन बिजली वितरण कंपनियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार इन कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा सकती।