‘अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

Edited By Seema Sharma,Updated: 20 Jul, 2022 04:31 PM

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर वह 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तांतरित की गई फाइल

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर वह 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तांतरित की गई फाइल उसे मिलनी अभी बाकी है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत ने इस योजना को चुनौती देने वाली अपने समक्ष लंबित सभी याचिकाएं यहां 19 जुलाई को हस्तांतरित कर दी थी।

 

शीर्ष अदालत ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों को इस योजना के खिलाफ उनके समक्ष दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली हाईकोर्ट हस्तांतरित करने या तब तक स्थगित रखने को कहा था, जब तक कि दिल्ली हाईकोर्ट अपना निर्णय नहीं सुना देता। दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने बुधवार को कहा कि हस्तांतरित याचिकाएं उसके पास नहीं पहुंची हैं। गौरतलब है कि सरकार ने 14 जून को ‘अग्निपथ' योजना की घोषणा की थी।

 

योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं को सिर्फ चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बाद में 2022 में इस योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं अभी इस अदालत की रजिस्ट्री को प्राप्त होनी बाकी हैं। अन्य उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अपने विकल्प चुनने का वक्त दिया जाए।

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