अयोग्य ‘आप’ विधायकों की याचिका खंडपीठ के पास पहुंची, सुनवाई आज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Jan, 2018 01:57 AM

disqualified aap mlas approached the bench hearing today

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ का पद धारण करने को लेकर अयोग्य ठहराए गए ‘आप’ विधायकों की याचिका खंडपीठ के पास भेज दी है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष 30 जनवरी को मामले की सुनवाई निर्धारित की।अदालत ने अपने 24...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ का पद धारण करने को लेकर अयोग्य ठहराए गए ‘आप’ विधायकों की याचिका खंडपीठ के पास भेज दी है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष 30 जनवरी को मामले की सुनवाई निर्धारित की।

अदालत ने अपने 24 जनवरी के आदेश की अवधि बढ़ा दी। अदालत ने विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद विधानसभा की 20 खाली सीटों को भरने के लिए उप-चुनाव हेतु चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। अदालत का निर्देश तब आया जब अधिवक्ता प्रशांत पटेल ने मामले को 2 सदस्यीय पीठ को सौंपने के लिए आवेदन दिया। पटेल की ही याचिका पर चुनाव आयोग ने आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की राष्ट्रपति को सिफारिश की थी। बाद में इस सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी।  

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!