युवक की मौत का मामला : आर्मी के खिलाफ FIR दर्ज, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

Edited By Monika Jamwal,Updated: 12 Jul, 2018 07:03 PM

fir register against army on boy killing in kashmir

उतर कश्मीर में कुपवाड़ा जिला के त्रेहगाम इलाके में गत रात सेना की कथित फायरिंग में 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने आर्मी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली जबकि सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए।

श्रीनगर : उतर कश्मीर में कुपवाड़ा जिला के त्रेहगाम इलाके में गत रात सेना की कथित फायरिंग में 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने आर्मी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली जबकि सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए। जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा खालिद जाहिंगीर ने कहा कि सेना की कथित फायरिंग में खालिद गफार (20) पुत्र अब्दुल गफार मलिक नामक युवक की मौत के मामले में जांच के आदेश दिया गया। अतिरिक्त जिला आयुक्त (ए.डी.एम.) हंदवाड़ा को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। साथ ही ए.डी.एम. को एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 


जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि युवक की मौत में शामिल सेना के दल के खिलाफ पहले से एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है।  इस बीच आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पुलिस स्टेशन त्रेहगाम में घटना के संबंध में धारा 148, 149, 323,307, 336 आर.पी.सी. के तहत एफ.आई.आर. नंबर 46/2018 दर्ज कर ली है। 

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