Edited By shukdev,Updated: 08 Feb, 2020 07:44 PM
स्कूल की एक छात्रा का पीछा करने और उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाने को लेकर 25 वर्षीय एक युवक को एक पॉक्सो अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश एचसी शिंदे ने शंकर नंदीपेट को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 354...
मुंबई: स्कूल की एक छात्रा का पीछा करने और उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाने को लेकर 25 वर्षीय एक युवक को एक पॉक्सो अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश एचसी शिंदे ने शंकर नंदीपेट को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना) के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी भी है जिस पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। घटना वर्ष 2014 की है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक नौंवी कक्षा की छात्रा जब स्कूल से लौट रही थी तब नंदीपेट और नाबालिग आरोपी ने उससे छेड़खानी की थी। इसके कुछ महीने बाद, छात्रा परीक्षा देकर स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उन दोनों ने उसे रोका और जबरन गले लगाकर उसका चुंबन लेने का प्रयास किया। लड़की ने अपने पिता को यह घटना बताई और उन्होंने दहिसर थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी।