CBI के इतिहास में पहली बार, पद से हटाए गए डायरेक्टर

Edited By shukdev,Updated: 11 Jan, 2019 05:31 AM

for the first time in the history of the cbi the post removed director

देश की प्रमुख जांच एजेंसी केन्द्रीय जांच व्यूरो(सीबीआई) के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि भष्ट्राचार और ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में इसके प्रमुख आलोक वर्मा को गुरुवार को पद से हटा दिया गया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दो दिन पूर्व बहाल...

नई दिल्ली : देश की प्रमुख जांच एजेंसी केन्द्रीय जांच व्यूरो(सीबीआई) के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि भष्ट्राचार और ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में इसके प्रमुख आलोक वर्मा को गुरुवार को पद से हटा दिया गया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दो दिन पूर्व बहाल किए गए वर्मा को उनके पद से हटाकर अग्नि शमन सेवा और होम गार्डस का महानिदेशक बना दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकिरी की बैठक हुई, जिसमें वर्मा को निदेशक के पद से हटाने का निर्णय लिया।

PunjabKesariसूत्रों के अनुसार, यह निर्णय 2:1 के बहुमत के आधार पर किया गया। मोदी और न्यायमूर्ति सिकरी जहां वर्मा को हटाने के पक्ष में थे, वहीं खडग़े ने इसका विरोध किया और अंतत: बहुमत के फैसले के आधार पर वर्मा को हटाने का निर्णय लिया गया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई वर्मा की याचिका की सुनवाई करने वाली उस खंडपीठ का हिस्सा थे, जिसने गत मंगलवार को उन्हें (वर्मा को) निदेशक पद पर पुन: बहाल करने का आदेश दिया था। इसलिए चयन समिति में वह खुद नहीं शामिल हुए थे और उन्होंने न्यायमूर्ति सिकरी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था।

PunjabKesariकार्मिक मामलों के मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने यह निर्णय लिया है। समिति ने इसके साथ ही सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक नागेश्वर राव को नए निदेशक की नियुक्ति तक पहले की तरह निदेशक का कामकाज संभालने को कहा है। कांग्रेस ने वर्मा को उनके पद से हटाये जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राफेल विमान सौदे की जांच से डरकर ऐसा कर रहे हैं।

PunjabKesariजानेमाने वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि वर्मा इस डर से हटाया गया है कि वह राफेल घोटाले में कहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ प्राथमिकी न दर्ज कर दें। दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की याचिका पर फैसला सुना सकता है जिसमें भष्ट्राचार को लेकर दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायालय ने 20 दिसंबर 2018 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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