गाजियाबाद डीएम का आदेश, यूपी-गाजीपुर बॉर्डर को खाली करें प्रदर्शनकारी

Edited By Yaspal,Updated: 28 Jan, 2021 05:34 PM

ghaziabad dm order protesters clear up ghazipur border

तीन कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से चले आ रहे आंदोलन को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से धरना स्थल खाली करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें उत्तर...

नेशनल डेस्कः तीन कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से चले आ रहे आंदोलन को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से धरना स्थल खाली करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां भी किसान धरना प्रदर्शन हो रहा है उसे तत्काल प्रभाव से खत्म कराया जाए। वहीं, दिल्ली-यूपी-गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा- गाजीपुर बॉर्डर खाली करने पर जल्दी फैसला करेंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस कि एफआईआर में राकेश टिकैत का भी नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस ने टिकैत को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है कि वह जवाब दें कि क्यों न उन्हें गिरफ्तार किया जाए।  

गौरतलब है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट दिखाई दे रही है। दो किसान संगठनों ने आंदोलन वापस ले लिया है, जबकि अन्य किसान संगठन के नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने उन किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो किसान ट्रैक्टर रैली की एनओसी पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर रैली में कुछ उपद्रवियों ने तय रूट से आगे बढ़कर दिल्ली में कूच कर दिया और लालकिले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा फहराया था। यहीं नहीं इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 300 जवान घायल हो गए, कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं हैं।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!