Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Sep, 2020 01:17 PM
गुजरात की एक अदालत ने 2002 के दंगों में मुआवजे को लेकर दाखिल एक मुकद्दमे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया है। एक ब्रिटिश परिवार ने गुजरात दंगों में मारे गए तीन रिश्तेदारों के लिए मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ रुपए की राशि का मुकद्दमा दायर...
नेशनल डेस्कः गुजरात की एक अदालत ने 2002 के दंगों में मुआवजे को लेकर दाखिल एक मुकद्दमे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया है। एक ब्रिटिश परिवार ने गुजरात दंगों में मारे गए तीन रिश्तेदारों के लिए मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ रुपए की राशि का मुकद्दमा दायर किया था। साबरकांठा जिले की अदालत ने पीएम मोदी का नाम शामिल करने के लिए उचित वजह नहीं होने का तर्क देते हुए उनका नाम हटा दिया। प्रिंसपल सिविल जज एस. के गढ़वी ने कहा, 'अभियोग को पढ़ते हुए यह लगा कि अभियुक्त 1 (मोदी) के खिलाफ बेवजह के आरोप लगाए गए हैं। इससे घटना पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
जज ने कहा कि अभियुक्त 1 के खिलाफ बिना सबूत के ऐसे निराधार आरोप से ऐक्शन लिए जाने की कोई वजह नहीं बन पाएगी। जज ने कहा कि मोदी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बता दें कि ब्रिटिश नागरिक इमरान और शिरिन दाउद ने 2004 में नरेंद्र मोदी और 13 अन्य के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों सईद दाउद, शकील दाउद, मोहम्मद असवत की मौत के लिए मुआवजा मांगा था। जयपुर से नवसरी लौटते वक्त 28 फरवरी 2002 को इन तीनों पर प्रांतीज के पास हमलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था।