Edited By Pardeep,Updated: 20 Feb, 2019 02:22 AM
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एससी...एसटी कानून में संशोधन के खिलाफ फैसले पर केंद्र की समीक्षा याचिका एवं नयी याचिकाओं पर फिर से सुनवाई होगी क्योंकि पुरानी पीठ बदल गई है। उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाओं को 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया और कहा...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एससी...एसटी कानून में संशोधन के खिलाफ फैसले पर केंद्र की समीक्षा याचिका एवं नई याचिकाओं पर फिर से सुनवाई होगी क्योंकि पुरानी पीठ बदल गई है।
उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाओं को 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि उन पर लगातार तीन दिनों तक सुनवाई होगी। केंद्र ने पिछले वर्ष 20 मार्च को उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है।
उच्चतम न्यायालय ने एससी...एसटी कानून के सरकारी नौकरशाहों एवं लोगों के खिलाफ हो रहे लगातार दुरुपयोग का संज्ञान लिया था और गिरफ्तारी के प्रावधानों को नरम कर दिया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि न्यायमूर्ति आदर्श गोयल के सेवानिवृत्त होने से पुरानी पीठ बदल गई है इसलिए अब सभी मामलों पर फिर से सुनवाई होगी।