रसाना केस में पंजाब हाई कोर्ट ने 6 आरोपियों को भेजा नोटिस

Edited By Monika Jamwal,Updated: 18 Jul, 2019 03:33 PM

high court issued notice to accused in rasana acase

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कठुआ के रसाना रेप और मर्डर केस में छह आरोपियों को नोटिस भेजा है।


जम्मू : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कठुआ के रसाना रेप और मर्डर केस में छह आरोपियों को नोटिस भेजा है। यह नोटिस उस याचिका के बदले में भेजा गया जो बच्ची के पिता ने कोर्ट में दर्ज की है जिसमें आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में बरी हुये आरोपी को भीग्रोटिस जारी किया है। 10 जून को बच्ची के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए क्योंकि जो सजा उन्हें मिली है वो उस अपराध के लिए काफी नहीं है। उसने एक आरोपी को बरी किये जाने के फैसले को भी चुनौती दी है।


वीरवार को हाई कोर्ट के डिविजन बैंच ने इस मामले में सात अगस्त को सुनवाई तय की है। बच्ची के पिता ने इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता सांझी राम, दीपक खजूरियां और परवेश कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग की है। वहीं उसने एसपीओ सुरन्द्रि वर्मा, हैड कांस्टेबल तिलक राम और एसआई आनंद दत्ता के लिए भी कड़ी सजा की मांग की है। मामले में सांझी राम का बेटा विशाल बरी कर दिया गया है और उसे भी कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष कठुआ में आठ वर्ष  की बच्ची के साथ सात दिनों तक दुष्कर्म करके उसे मार दिया गया था। इस मामले के बाद पूरे देश में विरोध का स्वर उठा था। 
 

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