पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, खदान में ले जाकर घोंटा था गला...सास को दी थी धमकी

Edited By Yaspal,Updated: 09 Apr, 2024 04:53 PM

husband sentenced to life imprisonment for murdering wife

कर्नाटक के मंगलुरु की अदालत ने चार साल पहले जिले के कावूर में पत्नी की हत्या करने के लिए पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है

नेशनल डेस्कः कर्नाटक के मंगलुरु की अदालत ने चार साल पहले जिले के कावूर में पत्नी की हत्या करने के लिए पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलुरु के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) ने हत्या के मामले में गणेश कुमार (46) को दोषी करार देते हुए मंगलवार को यह सजा सुनाई।

प्रदेश के हासन जिले के रहने वाले गणेश पर अरोप था कि वह पत्नी को रोजाना प्रताड़ित करता था, और एक जुलाई 2020 की शाम को वह पत्नी को बाइक में अपने साथ ले गया और शाम सात बजे एक खदान में ले जाकर उसका गला घोंट दिया तथा उंचे स्थान से खदान में धकेल दिया जिससे उसकी मौत हो गयी।

आरोप यह भी है कि बाद में उसने अपनी सास को भी इस बारे में किसी को नहीं बताने के लिये धमकी दी थी। अदालत ने इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है।

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