हैदराबाद: भड़काऊ टिप्पणी को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज

Edited By Yaspal,Updated: 22 Nov, 2019 09:54 PM

hyderabad case filed against akbaruddin owaisi for inflammatory remarks

हैदराबाद में सैदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को एआईएमआईएम नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अकबरुद्दीन पर इस साल 23 जुलाई को करीमनगर में एक जनसभा में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है

नेशनल डेस्कः तेलंगाना के करीमनगर में इस साल जुलाई में एक जनसभा के दौरान नफरत भरा भाषण देने के आरोप से संबंधित एक निजी शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत का आदेश मिलने के बाद गुरुवार को दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है।
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अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। एक अधिवक्ता द्वारा दायर की गई निजी शिकायत पर 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 नवंबर के अपने आदेश में सैदाबाद पुलिस को मामले की जांच कर शिकायत दर्ज करने तथा 23 दिसंबर तक उसके समक्ष (स्थिति) रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

अधिवक्ता ने अदालत में दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। शिकायत में अकबरुद्दीन ओवैसी को 2012 के मामले में दी गई सशर्त जमानत को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया। यह मामला आदिलाबाद जिले में “नफरत” भरा भाषण देने के सिलसिले में दर्ज किया गया था।

अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में कोई भड़काऊ बयान दिये जाने से इनकार करते हुए दावा किया कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिये उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में एक बयान में कहा था, “मेरे बयान से कोई अपराध नहीं हुआ है। मैंने कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।”

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