शेहला रशीद पर देशद्रोह का केस, सेना को लेकर झूठी खबर फैलाने का आरोप

Edited By Anil dev,Updated: 06 Sep, 2019 06:27 PM

जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि रशीद ने कई ट्वीट कर आरोप लगाया था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद सशस्त्र बलों ने घाटी में आम नागरिकों को...

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि रशीद ने कई ट्वीट कर आरोप लगाया था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद सशस्त्र बलों ने घाटी में आम नागरिकों को प्रताडि़त किया और घरों में तोडफ़ोड़ की। रशीद ने 17 अगस्त को एक के बाद एक कई ट्वीट कर आरोप लगाया कि कश्मीर में सशस्त्र बल रात में घरों में घुसे और उनमें तोडफ़ोड़ की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि चार लोगों को शोपियां में सैन्य शिविर में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की (प्रताडि़त किया) । 

 

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उन्होंने दावा किया था कि इन लोगों के पास में एक माइक रखा गया था ताकि, पूरा इलाका उनकी चीख सुन सके और आतंकित हो। बाद में, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के पास यह कहते हुए शिकायत दर्ज कराई कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता के आरोप पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत हैं। अपनी शिकायत में श्रीवास्तव ने कहा था कि रशीद के आरोप निराधार हैं क्योंकि उन्होंने कथित प्रताडऩा की न कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सामने रखी और न ही घटनाओं की तारीख और समय बताया। साथ ही उन्होंने रशीद पर च्च्देश में हिंसा भड़काने की मंशा से जानबूझ कर फर्जी खबरें फैलाने और भारतीय सेना की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया। 

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श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी हरकत, प्रथम दृष्टया देशद्रोह का अपराध है क्योंकि उनकी मंशा, भारत सरकार के प्रति घृणा पैदा करने की थी। पुलिस ने कहा कि श्रीवास्तव से शिकायत मिलने के बाद इसे जांच के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया। तीन सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में रशीद पर भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 124ए (देशद्रोह), 153 ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य भड़काना), 153 (दंगा भड़काने की मंशा से अकारण उकसाना), 504 (शांति भंग करने की मंशा के साथ जानबूझकर अपमानित करना) और 505 (लोक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ रशीद के सहपाठी एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले की भी जांच कर रहा है। 

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