Edited By Monika Jamwal,Updated: 13 Sep, 2018 03:07 PM
टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीर के व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।
नई दिल्ली : टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीर के व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्अिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल के बेंच ने दो लाख के निजी मुचलके पर वटाली की जमानत याचिका मंजूर की है। वटाली ने 8 जून को भी जमानत की अर्जी दी थी जोकि नामंजूर कर दी गई थी। उसे 17 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया गया था।
वटाली को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में सात कश्मीरी अलगाववादी नेता भी गिरफ्तार किये गये थे। इन सभी पर सलाहउदीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी युद्ध छेडऩे और आतंकियों की मद्द करने के आरोप हैं। वयोवृद्ध हुरिर्यत नेता सईद अली शाह गिलानी के बेटे भी हिरासत में हैं जबकि सलाहउदीन के दो बेटे भी पूछताछ के लिए हिररसत में लिये गये हैं।