Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Jun, 2017 01:12 PM
कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अदालत (ICJ) में पैरवी के लिए पाकिस्तान ने तदर्थ न्यायाधीश( Adhoc judge)की नियुक्ति का फैसला किया है...
इस्लामाबादः कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अदालत (ICJ) में पैरवी के लिए पाकिस्तान ने तदर्थ न्यायाधीश( Adhoc judge)की नियुक्ति का फैसला किया है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ भारत की अपील पर ICJ में मामले की सुनवाई चल रही है।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) अशरफ आसफ अली संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में 8 जून को मामले की अगली सुनवाई के दौरान वकीलों के दल का नेतृत्व करेंगे। ICJ ने मामले में अंतिम फैसला आने तक 18 मई को पाकिस्तान को जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया था।