मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत,खारिज हुई जमानत याचिका

Edited By Utsav Singh,Updated: 30 Apr, 2024 06:24 PM

manish sisodia did not get relief from the court bail petition rejected

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में दाखिल जमानत की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में दाखिल जमानत की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। सीबीआई और ईडी के मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है।

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अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह अधीनस्थ अदालत द्वारा सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

 

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