Edited By Seema Sharma,Updated: 14 Jun, 2019 03:08 PM
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आदेश दिया कि वह डॉक्टरों को वापस काम पर आने के लिए मनाए।
कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आदेश दिया कि वह डॉक्टरों को वापस काम पर आने के लिए मनाए। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि वह तुरंत हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से बातचीत करे और इस मामले को सुलझाए। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं।
बता दें कि जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद राज्यभर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इतना ही नहीं दिल्ली और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के डॉक्टर भी बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में उतर आए और एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। वहीं ममता सरकार के विरोध में अभी तक राज्य में कुल 27 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है और किसी भी सूरत में काम पर ना लौटने की बात कही है। ममता ने डॉक्टरों के इस विरोध के पीछे भाजपा का हाथ बताया है। ममता ने कहा कि भाजपा बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है।