Edited By Parveen Kumar,Updated: 26 Apr, 2025 11:12 PM
राजस्थान के जोधपुर शहर में रहने वाले कई पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है। ये आदेश उन पाक नागरिकों के लिए हैं, जिनका वीजा या तो खत्म हो गया है या उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन नहीं किया है।
नेशनल डेस्क : राजस्थान के जोधपुर शहर में रहने वाले कई पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है। ये आदेश उन पाक नागरिकों के लिए हैं, जिनका वीजा या तो खत्म हो गया है या उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन नहीं किया है।
जोधपुर में करीब 20 हजार पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर पाक विस्थापित हैं और धार्मिक वीजा पर भारत आए थे। इनमें से लगभग 14 हजार लोगों के पास LTV है या उनका आवेदन प्रक्रिया में है। बाकी करीब 6 हजार लोगों में से कुछ को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कई नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं।
सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का LTV स्वीकृत नहीं है या जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें 48 घंटे यानी 27 अप्रैल तक भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटना होगा। जोधपुर शहर के एफआरओ (Foreign Registration Officer) ने बताया कि 25 अप्रैल तक 23 पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान लौटने की अनुमति ले ली है।
यह कदम उन पाक नागरिकों पर लागू है जो धार्मिक वीजा, विजिट वीजा या अन्य कारणों से भारत आए थे, लेकिन अब उनके पास भारत में रहने का वैध आधार नहीं है।