Edited By Anil dev,Updated: 23 Sep, 2022 04:55 PM
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के आवेदन को रद्द करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को भी फटकार भी लगाई है। कोर्ट का यह आदेश शिंदे सरकार के लिए झटका...
नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के आवेदन को रद्द करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को भी फटकार भी लगाई है। कोर्ट का यह आदेश शिंदे सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।
इससे पहलेबीएमसी ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को यहां के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। बीएमसी के अधिकारियों के अनुसार, मुंबई पुलिस द्वारा उठाए गए कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के आधार पर शिवाजी पार्क में रैली आयोजन की अनुमति देने से इनकार किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी ने पत्र भेजकर दोनों गुटों को अनुमति नहीं देने की जानकारी दी है। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अनिल देसाई ने 22 अगस्त को बीएमसी को मध्य मुंबई के प्रतिष्ठित पार्क में रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। बाद में 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने भी दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी के जी-नॉर्थ वार्ड से अनुमति को लेकर आवेदन किया था। पिछले हफ्ते शिंदे गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में एक रैली करने की अनुमति मिली थी।