टूलकिट केस: दिल्ली की अदालत ने शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर लगाई आठ मार्च तक रोक

Edited By Anil dev,Updated: 25 Feb, 2021 11:31 AM

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किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर दिल्ली की एक अदालत ने आठ मार्च तक रोक लगाई दी है। इससे पहले शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर यहां की अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के आंदोलन से संबंधित “टूलकिट” सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से नौ मार्च तक के लिए बृहस्पतिवार को राहत प्रदान की । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कार्यकर्ता को गिरफ्तारी से उस वक्त राहत दी जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे मुलुक की अंतरिम जमानत याचिका पर विस्तार से जवाब दाखिल करने के लिए पूछताछ के वास्ते और वक्त चाहिए।

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इस पर न्यायाधीश ने पुलिस को मुलुक के खिलाफ नौ मार्च तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। मुलुक, दिशा रवि और निकिता जैकब के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। 

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