महबूबा मुफ्ती का BJP पर हमला, कहा- खान है इसलिए शाहरुख के बेटे आर्यन को बनाया जा रहा है निशाना

Edited By Anil dev,Updated: 11 Oct, 2021 05:15 PM

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पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को आरोप लगाया कि बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को सिर्फ उनके उपनाम के कारण केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।

नेशनल डेस्क: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को आरोप लगाया कि बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को सिर्फ उनके उपनाम के कारण केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। मुफ्ती ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के ‘कोर' मतदाताओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा ने ट्वीट किया, ‘‘चार किसानों की हत्या के आरोपी केन्द्रीय मंत्री के बेटे के मामले में उदाहरण पेश करने के स्थान पर केन्द्रीय एजेंसियां 23 साल के युवक के पीछे पड़ी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका उपनाम खान है। न्यायपालिका का मखौल है कि भाजपा के कोर मतदाताओं को खुश करने के लिहाज से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।'' मुफ्ती केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा का संदर्भ दे रही थीं जिन पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को कुचलने का आरोप है।

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आर्यन खान की जमानत याचिका पर एनसीबी से जवाब तलब, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई
आपको बतां दे कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर एक विशेष अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से सोमवार को 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहे थे। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। एनसीबी ने गोवा जा रहे ‘कॉर्डेलिया क्रूज़' के पोत पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। वह अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था, जिसने कहा था कि उसके पास जमानत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मामले पर विशेष अदालत सुनवाई करेगी। इसके बाद आर्यन ने विशेष अदालत का रुख किया था।

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने सोमवार को जमानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकील ए एम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है, एजेंसी द्वारा काफी सामग्री भी एकत्र की गई है और इस स्तर पर, यह देखने की जरूरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच में बाधा आएगी या नहीं। देसाई ने कहा, ‘‘ जमानत देने से जांच बंद नहीं हो जाएगी। एनसीबी जांच जारी रख सकती है। यह उनका काम है। मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उसके (आर्यन) पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला और उसके खिलाफ कोई अन्य सामग्री भी नहीं मिली। गिरफ्तारी के बाद से वह एक हफ्ते से एनसीबी की हिरासत में है और दो बार उसका बयान दर्ज किया गया है। अब उसे जेल में रखने की क्या जरूरत है?'' चिमलकर ने हालांकि कहा कि एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम कुछ दिन तो चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘......आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है। जमानत पर उनकी रिहाई हमारी जांच को प्रभावित करेगी या बाधित करेगी, इस पर गौर करने की जरूरत है।''

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