जम्मू कश्मीर में 'अनलॉक 2  के लिए नए दिशानिर्देश, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

Edited By Monika Jamwal,Updated: 04 Jul, 2020 05:17 PM

new guidelines in jk on unlock2

जम्मू कश्मीर में शनिवार को ''अनलॉक 2'' के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है।

जम्मू : जम्मू कश्मीर में शनिवार को 'अनलॉक 2' के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन ने वहीं होटलों को पूरी तरह खुलने की अनुमति देने का निर्णय किया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के अनुसार वैध पासधारकों के अलावा किसी को अंतरराज्यीय तथा एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी, वहीं अगले आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार रात को नए दिशानिर्देश जारी किए और ये 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। इससे पहले प्रशासन ने जिलों को red, orange और green श्रेणियों में बांटा था।

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बांदीपुरा को छोड़कर कश्मीर में श्रीनगर समेत शेष नौ जिलों और जम्मू क्षेत्र के रामबन को red जोन घोषित किया गया है। कठुआ जिले के लखनपुर को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। बांदीपुरा और जम्मू क्षेत्र के सात अन्य जिलों को orange zone में वर्गीकृत किया गया है, वहीं डोडा तथा किश्तवाड़ green जोन में बने हुए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोगों को बैठाकर भोजन करा सकेंगे जिन्हें पहले केवल होम डिलीवरी की या ग्राहकों को पैक करके सामान देने की अनुमति थी। वहीं होटल शत प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

 

आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल अगले आदेश तक जनता के लिए बंद रहेंगे, वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम आदि भी बंद रहेंगे।


 

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