निर्भया गैंगरेप: SC ने खारिज की दोषियों को तुरंत फांसी की मांग वाली याचिका

Edited By Anil dev,Updated: 13 Dec, 2018 12:10 PM

nirbhaya gangrepe supreme court mukesh pawan gupta vinay sharma

उच्चतम न्यायालय ने साल 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों को तुरंत मौत की सजा देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘आप...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने साल 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों को तुरंत मौत की सजा देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘आप किस तरह की याचना कर रहे हैं? आप अदालत का मजाक बना रहे हैं?’’ 


निचली अदालत ने बरकरार रखा था फैसला
उच्चतम न्यायालय ने नौ जुलाई को तीन दोषियों मुकेश (31), पवन गुप्ता (24) और विनय शर्मा (25) की शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा वाली याचिकाएं खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। मौत की सजा पाए चौथे दोषी अक्षय कुमार सिंह (33) ने उच्चतम न्यायालय में पुर्निवचार याचिका दायर नहीं की थी।     

क्या है मामला
गौरतलब है कि 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा से साल 2012 में 16-17 दिसंबर की दरम्यिानी रात को छह लोगों ने दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में नृशंसता से सामूहिक बलात्कार किया और उसे सड़क पर फेंक दिया। उसकी 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गई थी। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!