Edited By Monika Jamwal,Updated: 11 Aug, 2018 03:57 PM
सिनेमाघरों में बाहर से खाना ले जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
जम्मू: सिनेमाघरों में बाहर से खाना ले जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय कोर्ट ने कहा कि दर्शक सिनेमाघरों में बाहर से खाना नहीं ले सकते हैं। इस संदर्भ में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि दो दिन पूर्व ही महराष्ट्र सरकार ने भी इसे सुरक्षा कारणों से चिंत का विषय बताया था। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा था कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध होते हैं पर मुम्बई थियेटरों में ऐसा नहीं है और ऐसे में बाहर का खाना ले जाना असुरिक्षत हो सकता है।