पाक्सो एक्ट को जम्मू कश्मीर सरकार ने भी दी मंजूरी, अब बच नहीं सकेंगे बच्चों के बलातकारी

Edited By Monika Jamwal,Updated: 24 Apr, 2018 04:40 PM

pocso act paased in jk cabinet

जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में पाक्सो एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। बच्चों का बलातकार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने के इस प्रावधान को राज्य काबिना में सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

जम्मू: जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में POCSO एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। बच्चों का बलातकार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने के इस प्रावधान को राज्य काबिना में सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सयूल वायलेंस 2018 नामक जिस अध्यादेश को मंजूरी दी है यह पूरी तरह से वैसा ही जिसे शनिवार को केन्द्र ने पारित किया है।


राज्य सरकार ने जिस अध्यादेश को पारित किया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जहां एक तरफ 12 वर्ष तक के बच्चों के साथ रेप करने वाले अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी वहीं 13 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की किशोरियों और महिलाओं के साथ बलातकार करने अथवा शारीरिक शोषण करने वाले अपराधियों को 20 वर्ष तक ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इसकी एक खास बात यह है कि जांच एजेंसियों को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी और ट्रायल की प्रक्रिया भी छह महीने के अन्दर पूरी होगी।


गौरतलब है कि कठुआ में आठ वर्ष की बच्ची और उन्नाव में 11 वर्ष की बच्ची के साथ बलातकार के बाद पूरे देश में बलातकारियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग उठी। कठुआ केस को लेकर यूएन तक में भी खबर आने के बाद से देश और राज्य की सरकार पर काफी दवाब भी बन गया था।
 

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