मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, जानिए इसकी खास बातें

Edited By Pardeep,Updated: 09 Aug, 2019 10:40 PM

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। संसद ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस...

नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। संसद ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
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एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में इस विधेयक को 31 जुलाई को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी मिल गई थी। जिसके बाद इसे फिर से लोकसभा में मंजूरी के लिए लाया गया था। इसे अंतत: पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों से मंजूरी मिली।

नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

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