Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Mar, 2018 06:03 PM
सीमा शुल्क विभाग ने सोने की तस्करी रोकने के उद्देश्य से तस्करी निरोधी कानून में सख्त प्रावधान करने का निर्णय किया है ताकि पीली धातु की बार-बार तस्करी करने वालों के लिए कम-से-कम एक साल की हिरासत सुनिश्चत की जा सके।
नई दिल्लीः सीमा शुल्क विभाग ने सोने की तस्करी रोकने के उद्देश्य से तस्करी निरोधी कानून में सख्त प्रावधान करने का निर्णय किया है ताकि पीली धातु की बार-बार तस्करी करने वालों के लिए कम-से-कम एक साल की हिरासत सुनिश्चत की जा सके। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बार-बार सोने की तस्करी करने वालों के खिलाफ ‘‘विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (सीओएफईपीओएसए-कोफेपोसा) का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है।
सूत्रों ने बताया कि कोफेपोसा के प्रावधानों के तहत ऐसे तस्करों के लिए एक साल तक एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान है। इसमें जल्दी जमानत मिलने का भी प्रावधान नहीं है। इस कानून के मुताबिक हिरासत अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आधिकतर मामलों में सोने की तस्करी में जो लोग पकड़े जाते है उनके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम लगाया जाता है और उन्हें जल्दी जमानत मिल जाती है लेकिन कोफेपोसा के प्रावधानों के तहत जमानत मिलना मुश्किल है।