कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की इजाजत, SC ने कहा- कानून के साथ न करो खिलवाड़

Edited By vasudha,Updated: 30 Jan, 2019 12:31 PM

sc allowed karti chidambaram to go abroad

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दे दी है। न्यायालय की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर उन्हे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दे दी है। न्यायालय की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर उन्हे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। 
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शीर्ष अदालत ने कार्ति से आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और कहा कि वह कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि आपको 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना हो वहां जाएं लेकिन पूछताछ में सहयोग जरूर करें। 
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पीठ ने कहा कि कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा। आपने सहयोग नहीं किया है। हम कई चीजें कहना चाहते हैं। हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं। पीठ ने कार्ति से 10 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा लिखित में यह देने को कहा है कि वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
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कार्ति ने 10 से 26 फरवरी और फिर 23 से 31 मार्च के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। पीठ उनकी उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’ कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’का कार्यालय ब्रिटेन में पंजीकृत है। 

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