INX केस: पी चिदंबरम को फिर झटका, 4 दिन के लिए बढ़ाई गई CBI रिमांड

Edited By Seema Sharma,Updated: 26 Aug, 2019 05:37 PM

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आईएनएक्स मीडिया मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंरबम की हिरासत की अवधि चार दिन और बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है।

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंरबम की हिरासत की अवधि चार दिन और बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है। पांच दिन की हिरासत अवधि पूरा होने के बाद चिदंबरम को सोमवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में पेश किया गया था। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पहले फैसला 20 मिनट के लिए सुरक्षित रखा। उन्होंने इसके बाद फैसला सुनाते हुए चिदंबरम की सीबीआई की हिरासत अवधि चार दिन बढ़ाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान श्री चिंदबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम भी मौजूद थे। 
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वहीं इससे पहले को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई की गिरफ्तारी में दखल नहीं करेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद चिदंबरम फिलहाल सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे।बता दें कि चिदंबरम की आज सीबीआई की रिमांड भी खत्म हो रही है। इससे पहले चिदंबरम की याचिका को कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इस मामले में हालंकि 23 अगस्त को सुनवाई हुई थी लेकिन इस केस को दोबारा लिस्टिंग नहीं किया गया था।

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वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की ओर से न्यायालय में इस मामले का जिक्र न्यायमूर्ति आर भानुमति की एक पीठ के समक्ष किया। उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि हिरासत संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी लेकिन इसे जिरह के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पीठ ने सिब्बल से कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से रजिस्ट्री को आवश्यक आदेश मिलने के बाद उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

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सिब्बल से पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हमें प्रधान न्यायाधीश से आदेश लेना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले, सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन मामले और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले को चिदंबरम ने चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

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