जजों नियुक्ति के कॉलेजियम पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू के कमेंट को SC ने खारिज किया, कहा- 'ऐसा नहीं कहना था'

Edited By Yaspal,Updated: 28 Nov, 2022 04:39 PM

sc rejects law minister kiren rijiju s comment on collegium

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिरिजू की ओर से कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। जजों की नियुक्ति मामले में कानून मंत्री किरेन रिरिजू के बयान पर शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए

नेशनल डेस्कः केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिरिजू की ओर से कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। जजों की नियुक्ति मामले में कानून मंत्री किरेन रिरिजू के बयान पर शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के रद्द किए जाने से नाखुश है।

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी पर सोमवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि यह नियुक्ति के तरीके को ‘‘प्रभावी रूप से विफल'' करता है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी।

पीठ ने कहा कि समय सीमा का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस तथ्य से नाखुश है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन यह देश के कानून का पालन नहीं करने की वजह नहीं हो सकती है।

शीर्ष अदालत ने 2015 के अपने फैसले में एनजेएसी अधिनियम और संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 को रद्द कर दिया था, जिससे शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले मौजूदा न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली बहाल हो गई थी। पीठ ने कहा, ‘‘तंत्र कैसे काम करता है?'' पीठ ने कहा, ‘‘हम अपना रोष पहले ही व्यक्त कर चुके हैं।'' न्यायमूर्ति कौल ने कहा, ‘‘यह मुझे प्रतीत होता है, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार नाखुश है कि एनजेएसी को मंजूरी नहीं मिली।''

 

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