तरुण तेजपाल को झटका, SC ने खारिज की यौन उत्पीड़न के आरोप रद्द करने की अपील

Edited By vasudha,Updated: 19 Aug, 2019 11:32 AM

sc rejects tarun tejpal plea to quash 2013 sexual assault case

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शौषण मामले में घिरे पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने निचली कोर्ट में तय हुए बलात्कार के आरोप को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर अब उनके खिलाफ...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने ‘तहलका' पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में तय आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। तेजपाल पर उनकी एक पूर्व महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने गोवा की निचली अदालत को तेजपाल के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया। तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में गोवा के एक पांच सितारा होटल के एलिवेटर में अंदर पूर्व महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था।

 

पत्रकार ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद तेजपाल को अपराध शाखा ने 30 नवम्बर 2013 को गिरफ्तार किया था। वह मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं।

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